जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम: Difference between revisions

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जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और देश में पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में लागू किया गया था।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या फिर से संग्रहीत करने के उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की योजना के तहत, प्रासंगिक प्रावधानों, व्यक्तियों पर दायित्वों को अधिनियम की धारा - 24,25/26 और 31 के तहत संदर्भित किया जा सकता है।
जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और देश में पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में लागू किया गया था।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और जल की संपूर्णता को बनाए रखने या फिर से संग्रहीत करने के उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की योजना के तहत, प्रासंगिक प्रावधानों, व्यक्तियों पर दायित्वों को अधिनियम की धारा - 24,25/26 और 31 के तहत संदर्भित किया जा सकता है।
 
जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 मुख्य रूप से जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और स्थापना के लिए जल की पूर्णता को बहाल करने और बनाए रखने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम 1974 में लागू हुआ।
 
== उद्देश्य ==
 
* जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रावधान करना, जल की संपूर्णता को बनाए रखना या बहाल करना।
 
* इसे प्रदूषण के स्तर का आकलन करने और प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करने के लिए तैयार किया गया है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जल प्रदूषण की निगरानी के लिए पीसीबी की स्थापना की है।
 
* यह कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल पर उपकर लगाने और संग्रह करने में मदद करता है।
 
* प्रदूषणकारी मामलों के निपटान के लिए नदी या कुएं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है।
 
* यह बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना नए या मौजूदा आउटलेट्स की स्थापना या उपयोग या डिस्चार्ज को प्रतिबंधित करता है।

Revision as of 17:09, 9 May 2024

जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और देश में पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में लागू किया गया था।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और जल की संपूर्णता को बनाए रखने या फिर से संग्रहीत करने के उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की योजना के तहत, प्रासंगिक प्रावधानों, व्यक्तियों पर दायित्वों को अधिनियम की धारा - 24,25/26 और 31 के तहत संदर्भित किया जा सकता है।

जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 मुख्य रूप से जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और स्थापना के लिए जल की पूर्णता को बहाल करने और बनाए रखने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम 1974 में लागू हुआ।

उद्देश्य

  • जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए प्रावधान करना, जल की संपूर्णता को बनाए रखना या बहाल करना।
  • इसे प्रदूषण के स्तर का आकलन करने और प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करने के लिए तैयार किया गया है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जल प्रदूषण की निगरानी के लिए पीसीबी की स्थापना की है।
  • यह कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल पर उपकर लगाने और संग्रह करने में मदद करता है।
  • प्रदूषणकारी मामलों के निपटान के लिए नदी या कुएं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है।
  • यह बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना नए या मौजूदा आउटलेट्स की स्थापना या उपयोग या डिस्चार्ज को प्रतिबंधित करता है।